छात्रसंघ चुनाव में नया मोड़, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला बांकि

छात्रसंघ चुनाव में नया मोड़, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला बांकि

अल्मोड़ा। सोबन सिंह जीना विश्वद्यालय में छात्रसंघ चुनाव में लगातार नये अपडेट आ रहे हैं। गुरूवार को एसएसजे परिसर के छात्रसंघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आशीष जोशी का नामांकन रद्द करने के बाद आशीष जोशी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने आशीष जोशी का नामांकन खारिज ना करने के आदेश दिये। इसके बाद आज विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट को जबाब दाखिल किया। हाई कोर्ट अगली सुनवाई में फैसला देगा।

सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में छात्र संघ का अपडेट पल-पल बदलता जा रहा है। ताजा अपडेट के मुताबिक शनिवार को होने वाले छात्रसंघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर रहेगी। एबीवीपी से बागी और निर्दलीय प्रत्याशी आशीष के चुनाव लड़ने का फैसला हाई कोर्ट करेगा। फिलहाल कोर्ट ने अगली सुनवाई तक तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है।

आपको बता दें कि गुरुवार को एसएसजे प्रशासन ने छात्रसंघ अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आशीष जोशी का नामांकन रद कर दिया गया था। इसके बाद आशीष हाईकोर्ट पहुंचे। गुरूवार को हाईकोर्ट ने आशीष जोशी के नामांकन को खारिज ना करने के आदेश दिए। आदेश में कहा गया कि छात्र नेता पर प्राक्टर कार्यालय में तोड़फोड का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस आधार पर उनका नामांकन रद नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने विश्वविद्यालय को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा। शुक्रवार को विश्वविद्यालय ने हाईकोर्ट को बताया कि अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आशीष जोशी पहले बीएससी के छात्र थे। बीएससी में फेल होने के बाद उन्होंने बीए में प्रवेश लिया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने कहा कि लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के अनुच्छेद दो के अनुसार छात्र को न तो फेल होना चाहिए और न ही फेकल्टी बदलनी चाहिए। इसके चलते आशीष जोशी को अयोग्य ठहराया गया है। अब हाईकोर्ट के आदेशों का इंतजार किया जा रहा है। हाईकोर्ट 7 जनवरी अंतिम फैसला देगा।

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