देहरादून। उत्तराखंड में अब जबरन धर्मांतरण कराने वालों की खैर नहीं होगी। धर्मांतरण को लेकर उत्तराखंड में कानून कड़ा बन गया है। धर्मांतरण पर कड़े कानून और लोगों को जागरूक करने के लिए बीजेपी सोशल मीडिया सेल कैंपेन चलाने जा रही है। बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी शेखर वर्मा ने धर्मांतरण के मुद्दे पर सोशल मीडिया में कैंपेन चलाने की बात कही है। बीजेपी सोशल मीडिया प्रभारी ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा से धर्मांन्तरण के खिलाफ कठोर कानून से जुड़ा विधेयक पास हुआ है। धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून बना कर धामी सरकार ने बड़ा संदेश दिया है। धामी सरकार के संदेश को अब सोशल मीडिया के माध्यम से से जन-जन तक पहुंचाया जायेगा।
जबरन धर्मांतरण कराने पर ये होगी सजा
उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण करने पर अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। साथ ही जुर्माना भी देना होगा। जबरन धर्म परिवर्तन पर 2 से 7 साल तक जेल और 25 हजार जुर्माना होगा। जबकि अवयस्क महिला, एससी, एसटी के धर्म परिवर्तन पर 2 से 10 साल तक सजा का प्राविधान रखा गया है। वहीं सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 3 से 10 साल तक जेल और 50 हजार जुर्माना देना होगा।