देहरादून। उत्तराखंड में वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर अब छह लाख का मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अभी तक मृत्यु पर चार लाख के मुआवजे का प्रविधान है। घायलों के मामले में भी मुआवजा राशि 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा संरक्षित क्षेत्रों के एक किमी की परिधि में ईको सेंसिटिव जोन से सम्बंधित मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में एसलपी दाखिल करेगी।
उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की आज सचिवालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें 12 प्रस्ताव पर विचार किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्यजीव के हमले में दी जाने वाली मुआवजा धनराशि को बढ़ाने का फैसला किया गया है।
अब ये मिलेगा मुआवजा
वन्य जीव हमले से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजे की धनराशि चार लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख की गई है ।
इसी तरह से घायलों को ₹50 हजार की जगह ₹1 लाख की धनराशि दी जाएगी। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव विहार सीमा से न्यूनतम किलोमीटर की दूरी को इको सेंसेटिव जोन के निर्धारण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी बार करने का प्रस्ताव किया गया है ।