अल्मोड़ा। आबकारी देय के बाकायेदार किशन सिंह के विरूद्ध अदायगी न करने पर कुर्की की स्वीकृति हुई है। जिला मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि किशन सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम सैकुड़ा, अल्मोड़ा के विरूद्व 4 करोड़ 34 लाख 56 हजार 644 रूपये व अन्य अदायगी न किये जाने पर बकायेदार के नाम सैकुड़ा गांव की ज.वि.ख.खा.सं. 10,11,22 में कुल 0.173 हैक्टेयर भूमि को ज.वि. आकार पत्र 73 व 73 घ जारी कर 18 नवम्बर, 2022 को कुर्की की स्वीकृति की गयी।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि अचल सम्पत्ति के विक्रय के लिये जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 284 व 286 के अधीन 4 करोड़ 34 लाख 56 हजार 644 रूपये नहीं चुकाने पर सैकुड़ा गांव की उक्त सम्पत्ति भूमि की प्रथम नीलामी 20 जनवरी को सैकुड़ा गावं में पटवारी क्षेत्र सदर में पूर्वान्ह व अपरान्ह में की जायेगी। इसके लिए विक्रय अधिकारी नायब तहसीलदार ग्रामीण अल्मोड़ा को नामित किया गया है।