पिथौरागढ़। सास के साथ दुष्कर्म, मारपीट करने के दोषी दामाद को अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 साल के कठोर कारावास के साथ 51 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला पिथौरागढ क्षेत्र का है जहां 62 साल की बुजुर्ग महिला किराये के मकान में रहती थी। बुजुर्ग के पति का पूर्व में निधन हो गया था। पूरा मामला 21 व 22 मार्च 2021 की रात का है। जब पिथौरागढ़ किराये में रहने वाली बुजुर्ग के कमरे में दामाद ने घुसकर मारपीट की और दुष्कर्म किया। बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी केा मामले की जानकारी दी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ 376, 323 आईपीसी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर बुजुर्ग महिला का मेडिकल कराया था। अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में चली सुनवाई में पीड़िता ने न्यायालय को बताया कि उनका दामाद पांच महीने से उसके साथ गलत काम कर रहा था। लेकिन लोकलाज के कारण अपने दामाद की हरकतों को किसी को नहीं बता पाई। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को सजा सुनाई।
न्यायधीश ने जुर्माने की राशि में से 45 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के निर्देश दिए। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर सत्र न्यायाधीश ने आईपीसी की धारा 223 के तहत अभियुक्त को तीन माह के कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद पंत ने पैरवी की।