नाबालिग वाहन चालकों पर पुलिस की नजर तेज…. परिजनों पर लगेगा 25 हजार जुर्माना, जेल भी हो सकती है

नाबालिग वाहन चालकों पर पुलिस की नजर तेज…. परिजनों पर लगेगा 25 हजार जुर्माना, जेल भी हो सकती है

के निर्देशन में अल्मोड़ा पुलिस नाबालिगों को वाहन न देने के लिए चला रही है जागरुकता अभियान’
’विगत वर्ष 17 नाबालिगों के वाहन चलाने पर अभिभावकों के विरुद्ध अल्मोड़ा पुलिस ने की चालानी कार्यवाही’
की अभिभावकों से अपील अपने नाबालिग बच्चों को वाहन देकर दुर्घटना को आमंत्रण न दें’

नाबालिग वाहन चालकों पर पुलिस अब पैनी नजर रखेगी। नाबालिगों के वाहन चलाने पर पुलिस न केवल 25 हजार का चालान करेगी बल्कि परिजनों को 3 साल की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। एसएसपी अल्मोड़ा रचिता जुयाल ने सभी पुलिस अधिकारियों को नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। इसी क्रम में अब जिले के सभी थाना, चौकी प्रभारी सहित इंटरसेप्टर प्रभारी चेकिंग अभियान चलाकर नाबालिग वाहन चालकों पर नकेल कसेंगे।
एसएसपी रचिता जुयाल ने पुलिस अधिकारियों को स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम चलाकर नाबालिगों को वाहन न चलाने की हिदायद देने के निर्देश दिये हैं। इसी क्रम में अभिभावकों को नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड के प्राविधानों की जानकारी देकर अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने को न देने के लिए जागरूक किया जायेगा।
एसएसपी अल्मोड़ा रचिता जुयाल ने अभिभावकों से नाबालिग बच्चों को वाहन न देने की अपील की है। उन्होने कहा कि नाबालिग के वाहन चलाने से दुर्घटना हो सकती है। एसएसपी ने नाबालिग बच्चों के वाहन चलाते पाये जाने पर अभिभावकों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की बात कही है। उन्होंने बताया कि नाबालिग बच्चों के वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर अभिभावकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199 ए के तहत 25 हजार रुपये जुर्माना सहित 03 साल तक की सजा का प्रावधान है।

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