आगरा। दुनियां के सातवें अजूबे में शामिल विश्व प्रसिद्ध ताजमहल पर कुर्की का खतरा मंडरा रहा है। यदि ताजमहल समय पर हाउसटैक्स नहीं चुका पाता है तो ताजमहल की कुर्की की जा सकती है। ताजमहल पर एएसआई को 1 लाख 47 हजार रुपये का गृह कर का नोटिस दिया गया है।
विश्व धरोहर ताजमहल को आगरा नगर निगम ने 1 लाख 47 हजार रुपये का गृह कर चुकाने का नोटिस दिया है। भारतीय पुरातत्व विभाग को जारी किये गये नोटिस में 88 हजार 7 सौ 84 रुपये गृह कर और 47 हजार 9 सौ 43 रुपये ब्याज दर्शाया गया है। निगम ने 1.47 लाख रुपये का गृह कर चुकाने का ये नोटिस 15 दिन पहले दिया है। पहली बार गृह कर का नोटिस पाकर भारतीय पुरातत्व विभाग के अफसर भी हैरत में हैं। इस नोटिस में 31 मार्च 2022 तक ताज महल के बकाया हाउस टैक्स का नोटिस दिया गया है।
नोटिस में हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और सीवेज टैक्स को शामिल किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आगरा के अफसरों का कहना है कि ताज महल राष्ट्रीय स्मारक हैं। और ये केन्द्र व राज्य सरकार की संपत्ति है। अधिकारियों का अनुमान है कि नगर निगम की ओर से कर गणना के लिए बनाई गई एजेंसी की गलती से शायद ऐसा हो गया होगा। पुरातत्व विभाग नगर निगम को जवाब भेजकर अपनी बात रखेगा। हालांकि सहायक नगर आयुक्त सरिता सिंह ने कहा कि साईं कंस्ट्रक्शन कंपनी को हाउस टैक्स गणना की जिम्मेदारी दी गई है। गूगल मैपिंग के जरिये कुछ जगह गड़बड़ी पता चली हैं हालांकि नोटिस कायम रहेगा या नहीं, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा है।